बिहार : गृह विभाग ने डीएम-एसएसपी व एसपी को लिखा पत्र, सीसीए पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का दिया निर्देश
पटना । गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारी को सीसीए पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गृह विभाग के सचिव के संमित कुमार ने सभी डीएम, एसएसपी व एसपी को पत्र लिखकर अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीसीए एक्ट के तहत तड़ीपार की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से उसे परामर्शदातृ समिति रद्द कर देती है।
गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारी को प्रावधानों से जुड़ी जानकारी दी। इसमें सीसीए एक्ट या अन्य कार्रवाई से पहले अपराध को चिन्हित कर नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर सरकार को देनी होगी। जिससे कि 12 दिनों के अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। थाना स्तर से मिले प्रस्तावों के आधार पर एसपी, डीएम को कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे।
अपराधी के ऊपर दो सालों के अंदर दर्ज मामलों को ही कार्रवाई के लिए आधार बना सकते हैं। आर्म्स एक्ट के दर्ज मामले को आधार नहीं बनाया जा सकता। अगर निरुद्ध किया गया अपराधी पहले से जेल में बंद है, जो इसका भी उल्लेख करना होगा। डीएम एक बार ही निष्कासित करने का आदेश दे सकते हैं। इसे 6-6 माह की अवधि के लिए कुल दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।