आरसीटीसी घोटाले में अगली सुनवाई 7 को, राऊज रिवेन्यू कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर पूरी हुई दलील
नई दिल्ली/पटना। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राऊज रिवेन्यू कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर दलील पूरी हो गई है। इसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त को निर्धारित की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में रेलवे होटल के टेंडर मामले में आज सुनवाई होनी थी। जिसके बाद आप यह सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर जो दलील की गऊ वह पूरी हो गई। अब इस मामले में 7 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई। इस दौरान लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि सीबीआई ने ऐसा कोई भी सबूत नहीं पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि लालू प्रसाद यादव ने टेंडर दिलाने के मामले में किसी का पक्ष लिया है। लालू के वकील ने कहा कि सीबीआई को हाई प्रोफाइल केस में सबूतों के साथ कोर्ट में आना चाहिए। सिर्फ हवा हवाई बातों पर चार्ज फ्रेम करने की मांग नहीं की जा सकती है। वहीं, इस मामले में सीबीआई के वकील ने कहा कि पॉलिसी बदलने के मामले में लालू प्रसाद यादव की दखलअंदाजी थी। यह पूरा मामला उस समय का है जब देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस समय रेलवे बोर्ड ने देश के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था।
वही इसी दौरान रांची और ओडिशा के होटलों के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य कई लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में सीबीआई कई बार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई ने 2017 में सभी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था। 2018 में इस मामले में जमानत दे दी गई थी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने अगस्त 2018 पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता समेत कुल 16 लोंगो के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीट दायर की थी।