बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर सरकार देगी 3 लाख रुपये तक का लाभ, जानिए पूरा मामला
बिहार। बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। बता दें कि बिहार सरकार का परिवहन विभाग राज्य में वैसे लोग जो कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक है उन को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए आज अधिसूचना भी जारी कर दी है इसके अनुसार अगर कोई बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना करेगा तो राज्य सरकार की ओर से उसे 3 लाख तक का आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि इस समय राज्य में प्रदूषण जांच केंद्र की संख्या में कमी है। जिसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है।
जानिए कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ
इस संबंध में इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के प्रखंडों में इस समय प्रदूषण जांच केंद्र की कमी है। जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है। अगर आप प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आर्थिक सहायता का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिवहन विभाग के कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसके लिए जल्दी विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके साथ-साथ सारी जानकारियां परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदान कर दी जाएगी।
परिवहन विभाग की वेबसाइट या कार्यालय में आवेदन देने वाले लोगों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदन कर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ परिवहन विभाग से प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए राशि का लाभ लेने के बाद कम से कम 3 सालों तक इस प्रदूषण जांच केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
परिवहन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जो बिहार के निवासी है। बिहार के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। जानकारी के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदक को राशि परिवहन विभाग द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को सड़क सुरक्षा निधि से आवंटन उपलब्ध कराई जाएगी।