निजी जांच केंद्रों की मनमानी पर लगेगी रोक : सरकार ने सीटी स्कैन के लिए निर्धारित किया शुल्क
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पटना । बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए संक्रमण के दौरान आम लोगों को जांच में कोई परेशानी ना हो इसे लेकर सरकार ने सीटी स्कैन के शुल्क का निर्धारण कर दिया है। सीटी स्कैन के लिए निर्धारित किए गए शुल्क के अनुसार अब लोग अपनी जांच करवा सकेंगे।
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सिंगल स्लाइस मशीन से सीटी स्कैन करने का शुल्क 2500 रुपये और डबल स्लाइस मशीन से सीटी स्कैन का 3000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने यह निर्देश जारी किया।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इस राशि में जीएसटी, पीपीई किट और सेनेटजेशन का शुल्क शामिल है। निजी जांच केंद्रों की ओर से इससे अधिक शुल्क लेने पर बिहार आपदा महामारी कोविड 19 नियमावली 2021 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस कदम से जांच केंद्रों पर हो रही मनमानी को अब रोका जा सकेगा।