BIHAR : अगर घर में भी गाड़ी खड़ी कर रखे हैं तो करवा लें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वरना आएगा नोटिस
पटना। अगर आपने अपनी गाड़ी घर में भी खड़ी कर रखी है तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होगा, वर्ना आरटीओ वैसे गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर यह निर्णय लिया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार की एक एजेंसी है।
महाराष्ट्र सहित देश के कुछेक राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम शुरू कर दिया गया है। यह सभी राज्यों के आरटीओ को यह जानकारी देगी कि किस गाड़ी चालक ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है और किसने नहीं। इसके बाद आरटीओ उन सभी गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजेगा कि आपका इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है। यही सूची यातायात पुलिस व डीटीओ आॅफिस में भी होगी, ताकि ऐसे गाड़ी को आराम से पकड़ कर जुर्माना किया जा सके। बता दें अभी सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों का ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच की जा रही है।
क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी बीमा को लाइबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है। अगर किसी ने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराया है और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है। यहां फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है। वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया है।