छात्रवृत्ति व पोशाक राशि में 1.12 करोड़ रुपये के गबने मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई, 97 हेडमास्टर के खिलाफ होगी एफआईआर
पटना । शिक्षा विभाग ने 97 हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है। इन सभी प्रधानाध्यापकों पर छात्रवृत्ति व पोशाक राशि में 1.12 करोड़ गबन करने का आरोप है। शिक्षा विभाग की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है।
97 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सभी हेडमास्टर सीतामढ़ी जिले में पदस्थापित हैं। साल 2015-16 में छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि देने में अनियमितता बरतने पर डीपीओ स्थापना महेश प्रसाद सिंह ने सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंड के 97 स्कूलों के हेडमास्टरों पर एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
इसमें सोनबरसा के 13, बथनाहा के 7, सुरसंड के 10, डुमरा के 1, नानपुर के 1, चोरौत के 4, पुपरी के 25, बोखड़ा के 3, बाजपट्?टी के 4, बेलसंड के 7, परसौनी के 2, रुन्नीसैदपुर के 6, बैरगनिया के 4, मेजरगंज के 3, रीगा के 3 व सुप्पी के 4 स्कूलों के प्रधानाध्यापक शामिल हैं। सभी ने छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1 करोड़ 12 लाख 75 हजार 700 रुपये का गबन किया है।
कई प्रधानाध्यापकों ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है। बीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर गबन की राशि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने जमा कराई है, तो तीन दिनों के भीतर साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नहीं तो संबंधित थाने में एफआईआर कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
डीपीओ स्थापना महेश प्रसाद सिंह के अनुसार अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया तो संबंधित प्रखंड के बीईओ पर जवाबदेही निर्धारित कर निदेशालय को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। डीपीओ ने बताया कि जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश पूर्व में दिया गया था।
इसके अनुपालन को लेकर सभी बीईओ संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर कराने को कहा गया है। साथ ही जो प्रधानाध्यापक राशि जमा कराएं हैं, उनका साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।