पटना के सिटी सेंटर मॉल पर लगा 79.12 लाख का जुर्माना, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने भेजा नोटिस
पटना। राजधानी पटना के सिटी सेंटर मॉल को बड़ा झटका लगा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मॉल पर 79 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही, मॉल को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायतें मिली थीं कि मॉल के पीछे और रेजीडेंसी टावर के आगे स्थित मॉल का एयर कंडीशनिंग चिलर प्लांट ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। इससे रेजीडेंसी टावर में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। शिकायतों की जांच-पड़ताल के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया कि लोगों की शिकायतें सही हैं। इसके बाद बोर्ड ने पर्यावरणीय नियमों के तहत मॉल पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में जुर्माना लगाया। मॉल के एक सदस्य ने बताया कि आवासीय परिसर के लोगों की ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। अगले तीन महीने में यह समस्या समाप्त हो जाएगी। पहले भी निवासियों की शिकायत के बाद से ही ध्वनि प्रदूषण को रोकने वाले विशेषज्ञों की तलाश की जा रही थी, और अब एक कंपनी का चयन किया जा चुका है। बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद मॉल प्रशासन इस मामले में सफाई दे रहा है। मॉल प्रशासन ने बताया कि शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विशेषज्ञ कंपनी की तलाश की जा रही है। यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। हालांकि, मॉल प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस दावे को नकार रहा है कि ध्वनि का स्तर तय मानकों से अधिक है। उनका कहना है कि ध्वनि का स्तर अभी भी नियंत्रित है और उन्हें ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (एलओआई) भी दे दिया गया है। अगले आठ-दस दिनों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। छज्जूबाग स्थित उनका प्रोजेक्ट मिश्रित प्रकृति का है और यहां से निकलने वाली ध्वनि का स्तर अभी भी नियंत्रण में है। बावजूद इसके, कंपनी लोगों की परेशानी को लेकर जागरूक और गंभीर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोधीपुर स्थित सिटी सेंटर मॉल पर 79 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि क्यों न आपके सेंटर को बंद कर दिया जाए। नोटिस का जवाब अगले 15 दिनों में देना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस फैसले की जोर-शोर से चर्चा हो रही है।