शिक्षा विभाग में शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर होगी नियुक्ति, मंत्री ने सदन में दी जानकारी
पटना। बिहार शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर सहायक एवं परिचारी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सेवाकाल के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रितों को इन पदों पर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2023 तक के लंबित मामलों में योग्यता रखने वालों को भी शिक्षक पद पर नियुक्ति देने पर सरकार विचार करेगी। मंत्री ने बताया कि पहले अगर किसी शिक्षक की मृत्यु होती थी तो उनके योग्यताधारी आश्रितों को टीचर के पद पर ही नियुक्ति दी जाती थी। 2006 में जब नई शिक्षक नियमावली आई और नियोजन का प्राधिकार स्थानीय नगर निकायों को दे दिया गया। सरकार ने उन्हें निर्देश दिया कि अनुकंपा नियुक्ति योग्य आश्रितों को दी जाए। 2015 में एनसीटीई ने सर्कुलर जारी किया, उसमें शिक्षक पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। उनका प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। मौजूदा व्यवस्था में अगर किसी शिक्षक की सेवाकाल में मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को विद्यालय सहायक या परिचारी के पद पर नियुक्ती दी जाती है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विभाग से जुड़े सवालों के जवाब सदन में दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विकास मद की राशि खर्च करने के बाद प्रधानाध्यापक को प्रबंध समिति से उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तनानती के मुद्दे पर राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है। एसीएस केके पाठक द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में कहा कि तकरार की बात आने पर उन्होंने बैठक रद्द करवा दी है। एसीएस केके पाठक द्वारा यह बैठक बुधवार को यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को राजभवन ने मना कर दिया था।