मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को किया तलब
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुरेश नखुआ की ओर से किए गए मानहानि केस में राठी को पेश होने को कहा गया है। नखुआ का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहकर उनका अपमान किया। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक साकेत कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को राठी के नाम समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने राठी को स्पीड पोस्ट, कूरियर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी समन भेजने को कहा है। नखुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए थे। मुबंई यूनिट के भाजपा प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया कि राठी ने उन्हें ‘हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल’ बताया। उन्होंने आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया। नखुआ की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी ने एक भड़काऊ वीडियो में उनको लेकर आधारहीन दावे किए। हिंसक और गाली-गलौच वाले ट्रोलिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। नखुआ ने कहा कि राठी के इन आरोपों की वजह से उन्हें काफी निंदा का सामना करना पड़ा। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनके कई वीडियो काफी वायरल होते हैं। ध्रुव राठी हाल के दिनों में कई बार विवादों में भी रहे। कुछ लोग उन पर एकतरफा वीडियो बनाने का आरोप लगाते हैं। वहीं, कुछ लोग सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलने वाला बताते हुए उनका समर्थन भी करते हैं। यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। एक्स पर भी वह काफी लोकप्रिय हैं।