November 22, 2024

नए नियम के तहत सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को बिहार में मिला पहला मुआवजा, जानें मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या करें

* बिहार सरकार की नयी योजना के तहत सड़क दुर्घटना में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का कार्य शुरू
* नए नियम के तहत मुआवजा देने वाला पहला जिला खगड़िया बना


पटना। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित व्यक्ति एवं मृतक के आश्रित को नए नियम के तहत मुआवजा देने वाला पहला जिला खगड़िया बना है। सोमवार को खगड़िया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन दुर्घटना के फलस्वरुप पीड़ित व्यक्ति या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा का भुगतान हो सके, इसके लिए नियमावली में संशोधन कर 15 सिंतबर से बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली-2021 लागू किया गया है।
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अब लोगों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाएगा। 15 सितंबर के बाद राज्य में हुई सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 50 हजार एवं मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि (रिवॉल्विंग फंड) से देने का प्रावधान किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 सितंबर को खगड़िया एनएच-31 पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल खगड़िया के महेशपुर थाना क्षेत्र के बन्नी गांव निवासी मणिकांत कुमार की मृत्यु 29 सितंबर को इलाज के दौरान हो गई थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि बिना किसी भाग दौड़ के प्रशासन के पहल से पांच लाख रुपए का मुआवजा मिला है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं मृतक के आश्रितों के हित में राज्य सरकार द्वारा अच्छी पहल की गई है। पुरानी जटिल प्रक्रिया के तहत मुआवजा प्राप्त करने में न सिर्फ समय लगता बल्कि काफी मशक्कत भी करनी पड़ती। मृतक के आश्रित को ससमय मुआवजा मिल सके इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रुप से पहल करते हुए आवेदन प्राप्त किया गया था।
परिवहन सचिव ने बताया कि बीमा रहित वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाहन मालिक द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में वाहन जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। बीमित वाहन से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा अवश्य कराएं।
मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या करें
– सड़क दुर्घटना की सूचना स्थानीय थाना को अवश्य दें एवं एफआईआर दर्ज करें।
– मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम प्रतिवेदन अस्पताल से प्राप्त करें।
– गंभीर रुप से घायल की स्थिति में स्थानीय सरकारी अस्पताल से इंजूरी रिपोर्ट प्राप्त करें।
– स्थानीय जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क कर आवेदन जमा करें।
– आॅनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
– गाड़ी का नंबर एफआईआर में दर्ज अवश्य करें यदि पता हो।

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