November 13, 2024

नालंदा में कोर्ट ने किशोर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दोस्त ने पहले किया अगवा फिर कर दी हत्या

नालंदा। जिले में जज ने एक किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए ये फैसला सुनाया। किशोर ने पहले फिरौती के लिए अपने ही दोस्त को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे सह जघन्य बाल अपराध स्पेशल न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने दो दिन पहले 16 साल के किशोर को हत्या मामले में उम्रकैद सहित दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

किशोर पर सबूत छुपाने और षड्यंत्र रचने के लिए तीन व दो साल कारावास की कैद सहित पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जिसे नहीं देने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह घटना एक मई 2016 घटित हुई थी। घटना में दोषी किशोर के अलावा दो अन्य युवक शामिल थे। इसमें एक कोचिंग क्लास संचालक भी है।

उसने किशोर का अपहरण करने के लिए अपनी बाइक दी थी। जिस किशोर को सजा दी गई है वो पीड़ित को क्रिकेट खेलने के बहाने घर से ले गया था। इसके बाद उसे अगवा कर लिया।

पीड़ित को बिहारशरीफ से जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र ले जाया गया। यहां पीर बिगहा पंचायत भवन में रखकर उसके पिता से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

रकम नहीं मिलने और भेद खुलने के डर से दोस्त ने उसके सिर में ईंट से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस को पांच दिन बाद मृतक का शव मिला था।

 

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