नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला, 27 जनवरी को कोर्ट देगा निर्णय
नई दिल्ली/पटना। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने वाला था लेकिन ऐन वक्त पर फैसला टल गया है। अब कोर्ट आगामी 27 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में ईडी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पिछले दिनों पहली चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें ईडी ने कारोबारी अमित कात्याल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इस चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा दो कंपनियों को भी इस मामले का आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले गुरुवार को सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज 20 जनवरी को सुनाया जाना था। आज कोर्ट के फैसले पर सभी को इंतजार था लेकिन इसी बीच फैसला टल गया। पूरा दस्तावेज नहीं पढ़ने के कारण कोर्ट ने आज फैसला टाल दिया। अब आगामी 27 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले ईडी ने कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की है जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। पिछले दिनों ईडी ने इस मामले में कारोबारी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था। अमित कात्याल से पूछताछ के दौरान ईडी को कई नई जानकारियां मिली हैं। जिसके बाद ईडी ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। आरोप है लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी।