आवासीय परिसर में शराब मिलने पर चिह्नित जगहों को ही किया जाएगा सील

पटना । बिहार सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी। इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है।

इसके तहत अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या आयात-निर्यात होता है, तो वैसे पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया जाएगा। मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिह्नित भाग ही सीलबंद होगा न कि संपूर्ण परिसर।

इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की इजाजत होगी, मगर कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी।

अनाज एथनाल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति होगी।

ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। निर्धारित रूट पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी इसमें डिजिटल लाक लग जाएगा।

अधिहरण का प्रस्ताव मिलने पर कलक्टर सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए प्रभावी पक्षकार की उपस्थिति में 90 दिनों के अंदर अधिहरण का आदेश पारित करेंगे। प्रथम अपराध के लिए जमानत के लिए धारा 436 के प्रावधान लागू होंगे।

कलक्टर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी जिस पर आयुक्त उत्पाद को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभागीय सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा।

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