बिहार सरकार का फैसला : सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा पांच हजार रुपये का इनाम
पटना। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना के घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पांच हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाएगा तो उसे इनाम के तौर पर पांच हजार रुपये दिए जाएंगे।
बिहार सरकार ने यह फैसला सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के आंकड़े को कम करने के लिए लिया है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सड़क दुर्घटना में 2014 से 2020 तक 42 हजार मौतें हुई हैं। इनमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें यदि समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। वहीं 45 हजार लोग घायल हुए थे।
इसी को देखते हुए बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। अमूमन देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित को यदि कोई अस्पताल पहुंचाता है तो उससे घंटों तक सवाल-जवाब किए जाते हैं। पुलिस उसे गवाह बना लेती है और उसे बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुलिस जबरन गवाह नहीं बना पाएगी। मददगार से पुलिस पदाधिकारी उसका नाम, पहचान व पता देने के लिए भी दबाव नहीं बना पाएंगे। हालांकि यदि वह स्वेच्छा से पुलिस थाने में जाना चाहता है तो उससे केवल एक बार पूछताछ होगी।
सरकार सड़क दुर्घटना में लोगों की होने वाली मौत और घायलों की संख्या को कम करना चाहती है। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। किसी भी परिस्थिति में घायल को निकटवर्ती सरकारी या निजी अस्पताल में लेकर आने वाले व्यक्ति से किसी तरह के रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य संबंधित पैसे की मांग नहीं की जाएगी। केवल उसी सूरत में मांग की जाएगी जब जख्मी को लाने वाला व्यक्ति उसका संबंधी हो।