कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में प्राइवेट नौकरियों में कन्नड़ लोगों को मिलेगा 100 फ़ीसदी आरक्षण
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी उद्योगों में श्रेणी सी और डी की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण सहित सात विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। इस विधेयक में निजी क्षेत्र में प्रबंधन संबंधी 50 प्रतिशत नौकरियां तथा गैर-प्रबंधन संबंधी 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। कर्नाटक सरकार सी और डी ग्रेड की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण पर भी विचार कर रही है। इस विधेयक को उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार विधेयक, 2024 कहा जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया,’कल हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने की अनुमति दी जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। श्रम विभाग द्वारा तैयार विधेयक में दावा किया गया है कि राज्य में संचालित उद्योगों की नौकरियां उत्तर भारत के लोगों को मिल रही हैं। विधेयक में कहा गया है कि राज्य से भूमि और जल सहित बुनियादी ढांचा प्राप्त करने वाले उद्योगों को स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए, और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले सरोजिनी महिषी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि 50 से अधिक श्रमिकों वाली बड़ी, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों में क्रमशः ए और बी श्रेणियों में 65 प्रतिशत और 80 प्रतिशत नौकरियां कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह सी और डी श्रेणियों में 100 प्रतिशत नौकरियां कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित होंगी। हालाँकि, नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण की गारंटी के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई। इसके अलावा कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तुत कन्नड़ भाषा समग्र विकास अधिनियम 2022 में कहा गया था कि राज्य सरकार से कर छूट और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने वाले उद्योगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए कोई नीति नियम नहीं बनाए गए हैं। कैबिनेट बैठक में सी और डी ग्रेड की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विधेयक इसी सत्र में पेश कर पारित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा कर्नाटक वस्तु एवं सेवा (संशोधन) विधेयक और कर्नाटक सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2024 समेत सात विधेयकों को मंजूरी दी गई है।