बिहार में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को UPSC की तैयारी के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए, 31 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
पटना। बिहार में महिला के एजुकेशन को और भी बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रोत्साहन राशि देकर उसे बढ़ावा देना चाहती है इसी ताकि बिहार में महिला की भागीदारी बढ़ सके इसी बिच बिहार सरकार ने महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदार बनाने के लिए नारी शक्ति योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इसके पहले यह योजना केवल बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए थी लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ राज्य के पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लाभ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।
राज्य की महिलाओं को सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा ने बताया कि इस योजना में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन महिलाएं को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। जिसके बाद अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुकी महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आप 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों को fts.bih.nic.in/swdscholarship/default.html की वेबसाइट की लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन संपन्न होने के बाद आवेदन पत्र की एक प्रिंट कॉपी के साथ अन्य सभी दस्तावेजों को अपने निबंधन कार्यालय में जाकर जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी और सत्यापन होने के बाद यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को इन शर्तों का करना होगा पालन
जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दे रही है, जो केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। इसके साथ साथ इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जायेगा जो बिहार का निवासी। इसके साथ साथ आवेदिका के पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदिका का स्वयं का बैंक खाता और आधार होना भी अनिवार्य है।