December 23, 2024

यूपी : भड़काऊ भाषण मामले में दोषी सपा विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त, रामपुर सीट रिक्त घोषित

यूपी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिए गए सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बता दे की इस मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी, एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आजम खां को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी थी। जिस पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। बताते चले की भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए निशांत मान ने सपा महासचिव व रामपुर शहर विधायक आजम खां को गुरुवार को 3 साल कैद व 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

वही जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बता दे की 93 मुकदमों में फंसे आजम को यह पहली सजा है। सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सजा के एक दिन बाद ही उनकी विधायकी भी चली गई है। बता दे की वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में आजम खां खुद सपा-बसपा गठबंधन से रामपुर सीट से प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। वही उन्होंने 7 अप्रैल 2019 को जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी। वही तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के लिए भी अपशब्द कहे थे। वही उन्होंने वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी। उनके बयान का वीडियो प्रसारित हो गया था। तब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

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