भूमि सर्वेक्षण में आवेदकों को बड़ी राहत, अब नए खतियान के लिए कर सकेंगे अप्लाई, जाने पूरी प्रक्रिया

पटना। बिहार सरकार राज्य में भूमि सुधार और सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण करवा रही है, हालांकि इस भूमि सर्वेक्षण में कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आ रही हैं जिसको लेकर लगातार विभाग काम करता नजर आ रहा है। अब इसी कड़ी में भूमि सुधार विभाग ने लैंड सर्वे के आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक अगर किसी जमीन का पुराना खतियान किसी कारणवश गुम हो गया या नष्ट हो गया है तो अब आवेदक नए खतियान के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद वह लैंड सर्वे में हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत, आप अपने खाता और खेसरा नंबर के आधार पर जमीन का नया खतियान बनवा सकते हैं। अंचल कार्यालय और सर्वे अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे आपकी समस्या का समाधान करें और नया खतियान जारी करें। खतियान गुम होने की स्थिति में आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर और जमीन की चौहद्दी की जानकारी शामिल करनी होगी। सर्वे अमीन आपके खेत पर जाएंगे और आसपास के किसानों से चौहद्दी की पुष्टि करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि जमीन आपके नाम की है। आपको अंचल कार्यालय में एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें जमीन के स्वामित्व की जानकारी हो। इसके आधार पर सर्वे टीम आपके खतियान को खोजेगी और नया खतियान बनाएगी। जमाबंदी आपके नाम पर है: वंशावली जमा करने की जरूरत नहीं। जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर है तोवंशावली देना अनिवार्य है। इससे नए खतियान में आपका अंश निर्धारित किया जाएगा। वंशावली के आधार पर संयुक्त खतियान बनाया जाएगा, जिसमें सभी उत्तराधिकारियों का हिस्सा शामिल होगा। बिहार सरकार ने खतियान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सरल और प्रभावी प्रक्रिया शुरू की है। इससे किसानों और जमीन मालिकों को लाभ होगा। वंशावली और चौहद्दी की जानकारी देकर आप अपना नया खतियान बनवा सकते हैं।

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