बिहार में बिना इंश्योरेंस की गाडी चलाना पड़ेगा महंगा, एक्सीडेंट होने पर वाहन जब्त कर होगी नीलामी
बिहार। बिहार में अगर आप बिना इंश्योरेंस के अपने गाड़ियों से सड़क पर चल रहे हैं तो आपके लिए आने वाले समय में मुसीबत आने वाली है। दरअसल बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए ऐसे वाहनों जिनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अगर सड़क दुर्घटना के समय किसी वाहन का इंश्योरेंस नहीं पाया गया तो पुलिस द्वारा उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा इसके साथ साथ उक्त वाहन की नीलामी भी की जाएगी।
इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह व्यवस्था बिहार में 15 सितंबर से लागू हो जाएगी जिसके बाद अगर 3 दिनों के भीतर सभी वाहनों ने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ साथ अगर एक्सीडेंट होता है और गाड़ी का मालिक 30 दिनों के अंदर मुआवजे का भुगतान नहीं करेगा तो उसकी गाड़ी का अधिग्रहण कर उसे नीलाम कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार वाहन को नीलाम कर दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति को मुआवजा की राशि दी जाएगी और अगर क्या राशि कम होगी तो राज्य सरकार की आकस्मिक विधि द्वारा उस व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख तथा घायल होने पर 50000 तक की राशि के मुआवजे का प्रावधान है।