कोरोना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को पांच सदस्यीय एक्सपर्ट टीम गठित करने का दिया निर्देश, जानें क्या रहेगा इनका काम
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पटना । पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आपके पास ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए कितने टैंकर उपलब्ध हैं। कोर्ट ने यह सवाल तब किया जब राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि हमें हर रोज 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है।
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पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव ने कार्रवाई का ब्योरा हलफनामा देकर पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आज प्रदेश सरकार को पांच सदस्यीय एक्सपर्ट टीम गठित करने का निर्देश दिया। यह टीम कोरोना मरीजों के इलाज के साथ इसके लिए बनाई गई व्यवस्था की भी निगरानी करेगी।
इस दौरान अदालत को बताया गया कि पुलिस जिन ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त कर रही है, उसे थाने में रख रही है। इस पर कोई दिशा-निर्देश नहीं है। कोर्ट ने इस पर भी राज्य सरकार को अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
आपको बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर सरकारी प्रयासों पर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में मुख्य सचिव से पूरा ब्योरा तलब किया था। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि अस्पतालों में व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए केंद्र की ओर से सात ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराने की बात कही गई है।