September 8, 2024

मंजू वर्मा और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बेगूसराय। समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाली पूर्वमंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। चेरियाबरियारपुर थाना कांड सं 143 /18 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं पति चन्देश्वर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को एडीजे-5 की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विगत 17 अगस्त को मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित आवास पर सीबीआइ की छापेमारी के दौरान बरामद सभी 50 जीवित कारतूस अवैध पाए गए थे। इस मामले में सीबीआइ के डीएसपी ने मंजू वर्मा और उनके पति के खिलाफ अवैध हथियार व कारतूस रखने की चेरिया बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बेगूसराय पुलिस ने जब्त किए गए सभी कारतूस को जांच के लिए पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेज दिया था।

yashoraj infosys best website design company in patna : www.yashoraj.com

You may have missed