पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन, बिना पास कर सकते हैं यात्रा
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पटना। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ते देख डीएम कुमार रवि ने पटना जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश 10 जुलाई से प्रभावी होगा। यानी लोग गुरुवार को आवश्यक कामकाज कर सकते हैं लेकिन शुक्रवार से बाजार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। डीएम ने सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। प्रशासन ने फल सब्जी दूध मांस मछली एवं किराना दुकानों को खोलने की समयावधि तय की है। सुबह 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तथा शाम 4:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही यह दुकानें खुले रहेंगे ताकि लोग जरूरी की सामान को खरीद सकें। डीएम ने बताया कि लोगों से अपील की गई है कि जरूरी सामग्री की खरीदारी में निकटवर्ती दुकानों से ही कर दें ताकि उन्हें बाजार में नहीं निकलना पढ़े। डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है इसीलिए लॉक डाउन करना जरूरी हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब जरूरी कार्य हो तभी घर से निकले। अपनी सेहत की सुरक्षा खुद करें यह लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। अन्यथा मजबूरी में प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो कोरोना महामारी में लापरवाही बरत रहे हैं तथा संक्रमण फैलाने के वाहक बन रहे हैं।
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