प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,15 दिनों के अंदर सबों को अपने घर भेजें सरकार
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नई दिल्ली।कोरोना महा आपदा में अपने ग्राम-शहर से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह आज से 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के प्रदेश वापसी से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है कि 24 घंटे के अंदर प्रवासी श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का प्रबंध किया जाए।उल्लेखनीय है कि को रोना महा आपदा के दौरान लगाए गए राष्ट्र आप इन लॉ गोडाउन से सर्वाधिक पीड़ित प्रवासी श्रमिकों का वर्ग हुआ।जो अपने राज्यों के गांव-शहर को छोड़कर दूसरे राज्यों में कल कारखाना तथा अन्य सेक्टर में नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। निम्न आय वर्ग के इन श्रमिकों को लॉक डाउन के बाद इनके रोजगार प्रदाता कंपनियों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। जिसके बाद उन लोगों के लिए भूखों मरने की नौबत आ गई।बाद में गृह मंत्रालय के द्वारा लॉक डाउन के नियमों में संसाधन के उपरांत रेलवे के द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चलाई गई।हालांकि इसके बावजूद लाखों श्रमिकों ने सड़क मार्ग से भूखे प्यासे पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफलता हासिल की।
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प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराएं और 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजें।इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करने उनका पूरा डाटा इकट्ठा करने और साथ ही साथ उनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।