January 31, 2025

70वीं पीटी बीपीएससी परीक्षा की सुनवाई हाईकोर्ट में टली, अब 4 फरवरी को कोर्ट सुनेगा मामला

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद्द करने या न करने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। जानकारी के अनुसार, जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की छुट्टी के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले, 16 जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीपीएससी को 30 जनवरी तक शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन किया, जो लगभग 8 घंटे तक चला।
हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं
परीक्षा रद्द कराने और पुनः परीक्षा (री-एग्जाम) की मांग को लेकर कई याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं। इनमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और शिक्षा विशेषज्ञ खान सर द्वारा दाखिल याचिकाएं प्रमुख हैं। इन याचिकाओं में न केवल परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है, बल्कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर दर्ज मामलों को भी वापस लेने की अपील की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
इससे पहले, बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पहले पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अब 4 फरवरी को पटना हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं।

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