ऐश्वर्या-तेजप्रताप तलाक मामले में 30 को अगली सुनवाई, वकील ने मांगा एक महीने का समय

पटना। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पर्यावरण व वन मंत्री तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के मामले की सुनवाई फैमिली कोर्ट में हुई। जानकारी है कि तेजप्रताप यादव की ओर से कोर्ट को ऐश्वर्या राय के लिए आवास की चाबी सौंप दी गई है। चाबी सौंपे जाने के बाद ऐश्वर्या राय के वकील की ओर से यह कह कर एक माह का समय लिया गया कि ऐश्वर्या राय कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, और उनसे इस बारे में पूछना जरूरी है। कोर्ट ने ऐश्वर्या राय के वकील की बात मानते हुए अगली तारीख 30 नवंबर तय की है। तेजप्रताप यादव की शादी चंद्रिका राय की बेटी के साथ 12 मई 2018 को धूमधाम के साथ हुई थी। लेकिन कुछ ही माह के बाद तेजप्रताप यादव ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दी। ऐश्वर्या राय की ओर से कई लोगों पर मारपीट व अन्य तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप हुए। इस सब से अलग ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में कहा कि उन्हें तलाक नहीं चाहिए। सब कुछ जानने-समझने के बाद कोर्ट ने कई बार चाहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए। पटना चिड़ियाखाना में दोनों पक्षों के अभिभावक जुटे भी लेकिन समझौता नहीं हो सका। मंगलवार के दिन एक बार फिर से फैमिली कोर्ट ने समझौता कर लेने को कहा। लेकिन अब तो बात और भी आगे बढ़ चुकी है। इसलिए समझौता मुश्किल है। कोर्ट के पिछले निर्देश के अनुसार तेजप्रताप यादव की ओर से ऐश्वर्या राय को पटना में रहने के लिए किराए पर एक आवास की व्यवस्था करायी गई जिसकी चाबी कोर्ट में तेजप्रताप यादव की ओर से सौंप दी गई। किराए के आवास के आलावा बिजली, पानी आदि आवासीय मेंटनेंस का खर्च तेजप्रताप ही वहन करेंगे। पहले ऐश्वर्या राय को मेंटनेंस 22 हजार रुपए देना तय हुआ था। कई माह तक रुपए भी दिए गए पर जब हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय ने कहा कि हमें रहने के लिए रेसिडेंस चाहिए। इसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार तेजप्रताप यादव की ओर से रुपए वापस ले लिए गए और आवास उपलब्ध कराया गया। हालांकि ऐश्वर्या राय, राबड़ी देवी आवास में ही रहना चाहती है और वहां जैसी ही सुविधाएं चाहती हैं लेकिन कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद अलग आवास उपलब्ध कराने को तेजप्रताप यादव से कहा था। अब तेजप्रताप यादव ने आवास उपलब्ध करा कर उसकी चाबी कोर्ट को सौंप दी है।
