राज्य के कोचिंग संस्थानों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक
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पटना। पटना हाईकोर्ट ने केके पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य के कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया था। मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। इसके बाद एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दिया। एक याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा 31 जुलाई,2023 को ये आदेश जारी किया गया था। याचिका के जरिये केवल आदेश के संबंधित भाग को रद्द करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा ये याचिका दायर की गई है। अब सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच भी कोचिंग क्लास चलाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के एक आदेश के खिलाफ बिहार के कोचिंग सेंटरों की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में इस आदेश के इससे संबंधित भाग को रद्द करने के लिए कोर्ट से आदेश देने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटरों में रोष है।
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