बिहार सरकार का महिलाओं के हक में बड़ा फैसला, इनमें मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
पटना । बिहार सरकार ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब बीडीओ, सीओ, अनुमंडलाधिकारी(एसडीओ) और थानाध्यक्षों की तैनाती में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया है। विभागों से इसकी सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की नियुक्ति हुई है।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में यह पत्र जारी किया है। विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र में कहा है कि नीतीश कुमार के सात निश्चय पार्ट-2 में महिलाओं को सशक्त करने का फैसला लिया गया था। इसी बाबत पिछले मार्च महीने में ही सात निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान ये तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाए। यानि बीडीओ, सीओ, एसडीएम और थानेदार जैसे पदों पर तबादला व नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए।
सरकार ने सभी संबंधित विभागों से जवाब मांगा है कि उनके स्तर पर की गई ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी विभागों से इस संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया है। दरअसल सरकार ने सात निश्चय पार्ट-2 की समीक्षा के लिए एक जुलाई को फिर से बैठक बुलाई है। इसमें चर्चा होगी कि महिलाओं को स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं।