कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर, पंचायत में अब टेंडर से होंगे विकास कार्य, तीन जिलों में आवासीय विद्यालय बनेंगे
- राज्य में पार्टी कार्यालयों के लिए रिन्यूअल नीति की को बिहार सरकार ने किया बाध्यता खत्म
पटना। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में बिहार सरकार ने 27 एजेंडों को मंजूरी दी। डबल इंजन सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
राज्य में पार्टी कार्यालयों के लिए रिन्यूअल नीति की को बिहार सरकार ने किया बाध्यता खत्म
पशुपति पारस की पार्टी पर सरकार मेहरबान दिख रही है। बिहार सरकार ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म कर दी है। नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया है। इसका फायदा सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेगा। रिन्यूअल को लेकर पशुपति पारस के पार्टी कार्यालय को रद्द किया गया था। यह निर्णय विभिन्न राजनीतिक दलों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब राजनीतिक दलों को अपने कार्यालयों के नवीनीकरण के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का यह कदम राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को सुगम बनाने और दलों को बेहतर कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। अब राजनीतिक दल अपने कार्यालयों को अधिक स्थायित्व और स्थिरता के साथ चला सकेंगे। इससे पार्टी कार्यालयों को बार-बार रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, जो समय और संसाधनों की बचत करेगा। बिहार सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी पार्टी कार्यालयों को स्थाई अनुमति प्रदान की जाएगी, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकेंगे।
पूर्व की रिन्यूअल नीति
पूर्व में, राज्य में पार्टी कार्यालयों के लिए नवीनीकरण की नीति लागू थी, जिसके तहत हर पांच साल में कार्यालयों को रिन्यूअल कराना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में काफी समय और संसाधनों की खपत होती थी, जिससे राजनीतिक दलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई बार कार्यालयों का नवीनीकरण समय पर न हो पाने के कारण दलों को कानूनी झंझटों का भी सामना करना पड़ता था।
पंचायतों में टेंडर से होगा विकास कार्य, वार्ड सदस्यों का अधिकार ख़त्म
बिहार की डबल इंजन सरकार ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंचायत की विकाय योजनाओं में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर दी है। अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। बिहार में पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले विकास कार्यों को पहले मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से काम कराते थे। विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया और वार्ड सदस्यों के पर को कतर दिया है और उनके अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है। नीतीश सरकार ने अब पंचायतों में होने वाले किसी भी विकास कार्य के लिए टेंडर जरूरी कर दिया है। बिना टेंडर की प्रक्रिया पूरी किए मुखिया और वार्ड सदस्य कोई भी विकास का काम अपने स्तर से नहीं करा सकेंगे। सरकार ने मुखिया, वार्ड सदस्य के अधिकारों में कटौती कर दी है। बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब मुखिया या वार्ड सदस्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मनमानी नहीं कर सकेंगे।
3 जिलों में आवासीय विद्यालय खुलेगा
बिहार सरकार तीन जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इस पर 169 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जमुई के बाणपुर में आवासीय विद्यालय पर 55.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नालंदा के देवीसराय में अल्पसंख्य आवासीय विद्यालय पर 56.17 करोड़ खर्च होंगे। इधर, कैमूर के चैनपुर में 58.17 करोड़ रुपए खर्च कर आवासीय विद्यालय खोलेगी। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि भागलपुर में सेंट्रल विश्विद्यालय खोलने जा रहीं है। विक्रमशिला विश्विद्यालय ऐतिहासिक स्थल के पास केंद्रीय विश्विद्यालय बनाया जाएगा। 87.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
गर्दनीबाग में जजों के लिए रेसिडेंस बनेगा
बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 का संशोधन हुआ। अधिसूचित तारीख से यह लागू किया जाएगा। वहीं, गर्दनीबाग में जज के लिए आवासीय हाउस बनाए जाएंगे। आवास निर्माण पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नालंदा के राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 81 पद का सृजन किया गया है।
खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया है। बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है। सीएम समग्र शहरी विकास योजना से शहरी क्षेत्र की सूरत सुधरेंगी।