PATNA : राज्य सरकार के ज़ारी मानक पूरा नही करने वालें 138 कोचिंग संस्थान होंगे बंद, निर्देश जारी
पटना। पटना के 138 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया है। इन कोचिंग संस्थानों को मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। यहां पर्याप्त कमरे, रोशनी, पेयजल और शौचालय की कमी है। कई कोचिंग में शिक्षकों की कमी भी पाई गई है। इस संबध में मंगलवार को डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति के यहां इन कोचिंग संस्थानों ने आवेदन दिए थे। कुल 609 आवेदनों की जांच के बाद 413 कोचिंग संस्थान को संचालन की अनुमति दी गई है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया। 111 कोचिंग संस्थानों को जांचोपरान्त अयोग्य पाते हुए अस्वीकृत किया गया तथा इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया।
आदेश के बाद बंद नहीं करने वालें कोचिंग संस्थानों पर लगेगा जुर्माना
वही इसके साथ शेष 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया। जानकारी के अनुसार, जिला प्रसाशन के द्वरा 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए बंद करने निर्देश दिया गया है। अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं मानक : कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए छात्र-छात्राओं के लिए समुचित उपकरण (बेंच, डेस्क आदि), पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल व शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा से उपाय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या का होना अनिवार्य है।