आरा के चर्चित व्यवसायी इमरान हत्याकांड में 10 को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
आरा । बैग कारोबारी इमरान हत्याकांड मामले में एडीजे-9 मनोज कुमार की अदालत ने कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक दंड भी लगाया। गौरतलब है कि छह दिसंबर 2018 को बैग कारोबारी इमरान की बीच बाजार में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि आरा के चर्चित व्यवसायी इमरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी खुर्शीद कुरैशी को एसटीएफ पटना ने दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया था। खुर्शीद कुरैशी आरा के कुख्यात अपराधियों में शुमार था। उस पर सरकार ने 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की थी। उसके ऊपर आरा नगर थाना में लूट, हत्या व फिरौती जैसे संगीन मामलों में लगभग ढाई दर्जन मामले दर्ज थे।
स्पेशल टास्क फोर्स पटना को मिली सफलता के बाद भोजपुर एसपी आदित्य कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि आरा नगर थाना क्षेत्र के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में बैग व्यवसायी मोहम्मद इमरान खान को बीते दिसंबर में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में खुर्शीद कुरैशी मुख्य अभियुक्त था। गौरतलब है कि इमरान की हत्या के बाद विगत फरवरी महीने में उसकी बहन शबनम तारा को भी अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी। इसी घटना में राजद नेता अकील अहमद भी घायल हुए थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि मामले को गंभीरता से लेते हुए भोजपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसआईटी गठित कर लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ पटना की टीम ने उसे दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया था। एसपी ने बताया था कि खुर्शीद ने इमरान और उसकी बहन शबनम तारा के हत्या में उसकी संलिप्तता होने की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा उसके कुछ अन्य लोगों का भी नाम बताया था। जो बाहर से इसकी मदद कर रहे थे।