बिहार के कुख्यात नक्सली नेता अरविंद यादव की 1.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क

CENTRAL DESK : प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के कुख्यात नक्सली की 1.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है. प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि उसने बिहार के एक ह्कुख्यात नक्सली नेता के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी 1.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अरविन्द यादव और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी हुआ था. इसके तहत एक ट्रक और कई भूखंड कुर्क किये गये हैं. निवेश की पूरी अवधि के दौरान यादव परिवार के किसी सदस्य ने आयकर नहीं भरा है. ईडी ने मामले की जांच जारी होने की बात कही है. प्रवर्तन निदेशालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि यादव एक कुख्यात नक्सली है. वो प्रतिबंधित वामपंथी चरमपंथी के साथ उग्रवादी माओवादी संगठन भाकपा (माओवादी) का सक्रिय सदस्य और नेता है. रंगदारी और जबरन वसूली को लेकर बिहार पुलिस ने यादव के खिलाफ 61 केस दर्ज किये हैं. पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में यादव को भगोड़ा बताया गया है. जांच में पता चला कि यादव और उसके परिवार के सदस्यों ने काफी मात्रा में नकदी बैंक खातों में जमा करायी. परिवार के सदस्यों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है. अवैध तरीके से कमाये धन से उसने चल-अचल संपत्तियां खरीदी.
