February 5, 2025

सुशांत मामले को लेकर दो राज्यों की पुलिस आमने-सामने, बिहार के आइपीएस अधिकारी को छोड़ने से बीएमसी का इंकार, डीजीपी नाराज

पटना। बिहार के युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले को लेकर दो राज्यों की पुलिस आमने-सामने हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के आइपीएस अधिकारी व पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा क्वारंटाइन करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई है। इसके पहले बिहार सरकार द्वारा अधिकारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने के अनुरोध को बीएमसी ने खारिज कर दिया। इससे बौखलाए बिहार के डीजीपी ने अब कोर्ट जाने की बात कही है।
बता दें बीते 14 जून को मुंबई स्थित अपने आवास पर सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में उनके पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है। मामला दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय जांच टीम मुंबई गई है, लेकिन मुंबई पुलिस द्वारा जांच में असहयोग व अपराधी जैसा रवैया किए जाने के बाद जांच के लिए बिहार पुलिस के तेजतर्रार आइपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जांच टीम का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था, जहां उन्हें मुंबई पुलिस ने पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही क्वारंटाइन कर दिया। आइपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन किए जाने के बाद बिहार की राजनीति एकदम से गर्म हो गई और नीतीश सरकार ने खुद मीडिया में आकर बयान दिया कि अगर दिवंगत अभिनेता सुशांत के पिता चाहेंगे तो सीबीआई की अनुशंसा करेंगे, जिसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी और आज आखिरकार केंद्र सरकार ने भी सीबीआई जांच पर मुहर लगा दिया। इससे पहले सुशांत मामले को लेकर राजनीति दलों के बीच भी जमकर बयानबाजी हुई।

अनुरोध को ठुकराया, डीजीपी नाराज
जांच के लिए भेजे गए अधिकारी को क्वारंटाइन किये जाने के खिलाफ बिहार पुलिस के आईजी ने बीएमसी को पत्र लिखकर विरोध जताया तथा उन्हें मुक्त करने का अनुरोध किया। लेकिन बीएमसी ने बिहार सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अब बिहार पुलिस बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि बीएमसी उनके आइपीएस अधिकारी के साथ कुछ भी कर सकता है। इस बाबत उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई नाराजगी
इस बीच पटना में दर्ज एफआइआर की मुख्य आरोपित की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिहार सरकार की सीबीआइ जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार के पुलिस आॅफिसर को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में मुंबई पुलिस को इस मामले में साक्ष्य नहीं मिटाने का आदेश भी दिया। साथ ही बिहार व मुंबई पुलिस को तीन दिनों के भीतर अभी तक की जांच की रिपोर्ट देने को कहा। इस बीच पटना में दर्ज एफआइआर को मुंबई स्थानांतरित कराने के लिए एफआइआर की मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची। रिया के साथ कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार खड़ी है तो सुशांत के पिता व बिहार सरकार ने कोर्ट में रिया का विरोध किया है।

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