बिहार विधानसभा चुनाव : कोविड के मद्देनजर प्रत्याशियों के खर्चे तय, इतना कर पाएंगे खर्च
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नया गाइडलाइन जारी कर दी है। उम्मीदवार चुनाव में 10 हजार नकद और 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगें। कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है और इसमें प्रचार खर्च 2 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग की है।
चुनाव आयोग का कहना है कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद खर्च बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन, अब तक जारी किये गए आदेश के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। कानून मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी। जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनके वोट अलग लाइन लगवाकर डलवाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति भी अलग लाइन में लगेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सबसे अंत में वोट डालने का मौका दिया जाएगा।