चारा घोटाला मामला : CBI ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा- लालू यादव ने नहीं काटी है आधी सजा
CENTRAL DESK : बहुचर्चित चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बरकरार है। लालू की जमानत को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया है। इस मामले में अगर लालू को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे। इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। बता दें लालू ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है।
क्या है धारा 427
सीबीआई के अनुसार, लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती। सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी।